कातिलाना हमले के चार आरोपी सबूत के अभाव में दोष मुक्त
आजमगढ़, मई 27 -- आजमगढ़, संवाददाता। कातिलाना हमले के उन्नीस साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पर्याप्त सबूत के अभाव में चार आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फॉस्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो दिनेश कुमार ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी कामता सिंह निवासी ग्राम कहला सिकंदरपुर थाना देवगांव का गांव के ही निवासी जय प्रकाश सिंह से रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के कारण 21 मई 2007 की शाम लगभग साढ़े पांच बजे गांव के ही सुनील सिंह, हरिशंकर सिंह, राजबहादुर सिंह ने जयप्रकाश सिंह के ललकारने पर वादी मुकदमा कामता सिंह पर कट्टे से गोलियां चला दी। यह भी पढ़ें- सात साल पुराने सेब बागान विवाद में तीन आरोपी बरी जिससे वादी मुकदमा कामता सिंह घायल हो गए। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार...
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