नई दिल्ली, अप्रैल 17 -- बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को भाजपा नेता योगेशगौड़ा गौडर की हत्या के मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी समेत 16 लोगों को उम्रकैद सुनाई। विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट ने बुधवार को कुलकर्णी और अन्य लोगों को आईपीसी की धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जिनमें आपराधिक साजिश और हत्या की धाराएं शामिल हैं। जहां सीबीआई ने 16 अप्रैल को कुलकर्णी के लिए बिना किसी छूट के उम्रकैद की सजा की मांग की थी, वहीं विधायक के वकील ने उनकी सामाजिक सेवाओं, राजनीतिक पृष्ठभूमि और उनके बच्चों व परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए न्यूनतम सजा देने की अपील की।यह यह भी पढ़ें- कर्नाटक:: हत्या के दोषी कांग्रेस विधायक की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा मामला 15 जून, 2016 को धारवाड़ में भाजपा जिला पंचायत सदस्य गौडर क...
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