कांग्रेस नेता शांतिस्वरूप शर्मा हत्याकांड में दो भाइयों समेत चार अभियुक्तों को उम्रकैद
बुलंदशहर, जुलाई 29 -- अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 मनोज कुमार शासन ने वर्ष 2016 में कोतवाली नगर क्षेत्र के सुशीला विहार कालोनी में हुई कांग्रेस नेता शांतिस्वरूप शर्मा की हत्या के चर्चित मामले में दो भाईयों समेत चार अभियुक्तों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक अभियुक्त को आर्म्स एक्ट में दो साल की कैद और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह माहुर ने बताया कि प्रधानी के चुनाव की पुरानी रंजिश को लेकर 29 अक्टूबर 2016 की रात आरोपी पक्ष ने नगर क्षेत्र की सुशीला विहार कालोनी स्थित मकान में घुसकर कांग्रेस नेता शांतिस्वरूप शर्मा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। यह भी पढ़ें- रंगदारी न देने पर घर में घुसकर हत्या में दो भाईयों समेत तीन अभियुक्तों क...
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