नई दिल्ली, मई 1 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने से जुड़े आपराधिक मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता को राहत देते हुए कहा कि 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है और इससे वंचित करने का ऽकोई भी कदम एक उच्च मापदंड पर उचित ठहराया जाना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां आसपास के हालात राजनीतिक रंग होने का संकेत देते हों।' खेड़ा ने आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री के पास कई देशों के पासपोर्ट है और विदेश में अघोषित संपत्ति है। इसके बाद असम पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया थाा। यह भी पढ़ें- सिंघवी से सीख लेने की मुझे जरूरत नहीं, पवन खेड़ा को बेल मिलने पर हि...