नई दिल्ली, जुलाई 29 -- सुप्रीम कोर्ट बुधवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायक राजेंद्र भारती की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें धोखाधड़ी के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट के 10 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली भारती की याचिका पर बुधवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के सामने सुनवाई हुई। पीठ मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि याचिका को चार हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। दरअसल, एक ट्रायल कोर्ट ने 2 अप्रैल को जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन भारती को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को पूर्व वि...