कांग्रेस उम्मीदवार की अर्जी पर हुई सुनवाई
नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के नंदीग्राम उपचुनाव उम्मीदवार मिलन प्रधान की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की। यह अर्जी 2007 के चार आपराधिक मामलों से जुड़ी थी, जिनमें उन्हें पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। वे चुनाव प्रचार करना चाहते थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस तीर्थंकर घोष ने याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। कांग्रेस उम्मीदवार के वकील ने कोर्ट को बताया कि वे 6 अक्तूबर को होने वाले उपचुनाव में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। चुनाव प्रचार 4 अक्तूबर को खत्म होगा और वोटों की गिनती 9 अक्तूबर को होनी है। यह भी पढ़ें- कांग्रेस के नंदीग्राम उम्मीदवार को मिली राहत रद्द पश्चिम बंगाल सरकार ने जमानत अर्ज़ी का विरोध किया। सरकार का कहना है कि प्रधान पर गंभीर आरोप हैं, जिनमें 2007 में ...
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