गुड़गांव, अप्रैल 4 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। स्थानीय अदालत ने शनिवार को चार साल पुराने एक हत्या के मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने दो टैक्सी चालकों को उम्रकैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई। इसके अलावा 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। घटनाक्रम के अनुसार, 11 अप्रैल 2022 को बजघेड़ा थाना पुलिस को निर्माणाधीन द्वारका एक्सप्रेसवे के पास एक सुनसान जगह पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, जिससे स्पष्ट था कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मृतक की पहचान सुनील कुमार निवासी ढाढोत्र महेंद्रगढ़ के रूप में हुई। गुरुग्राम पुलिस ने 21 अप्रैल 2022 को दो आरोपियों जतिन निवासी अलीगढ़ और उमेश चंद निवासी हाथरस, यूपी को गिरफ्तार किया। दोनों भीमगढ़ खेड़ी में रहकर टैक्सी ...
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