नई दिल्ली, फरवरी 5 -- पुलिस कस्टडी में गोली लगने से हुई मौत के मामले में यूपी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। आजमगढ़ की जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय की अदालत ने रिटायर थानेदार जेके सिंह को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। वारदात के समय जेके सिंह रानी की सराय थाने के एसओ थे। कोर्ट ने एक लाख पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। थानेदार को बचाने के लिए पुलिस ने भी खेल किया लेकिन काम नहीं आया। मामला 29 मार्च 2003 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मेंहनगर थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव के हरिलाल को बैटरी चोरी के आरोप में रानी की सराय पुलिस ने हिरासत में लिया था। रात में इसकी जानकारी मिलने पर हरिलाल के पुत्र जितेंद्र यादव अपने रिश्तेदार रामबचन यादव के साथ थाने पहुंचे। आरोप है कि पूछताछ के दौरान एसओ जेके सिंह के उकस...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.