हल्द्वानी, जुलाई 31 -- हल्द्वानी, संवाददाता। डाक विभाग एक अगस्त से स्पीड पोस्ट और डाक सेवाओं से जुड़े नए नियम लागू करने जा रहा है। नए प्रावधानों के तहत पहली बार डॉक्यूमेंट और पार्सल की स्पष्ट श्रेणी तय कर दी गई है। इसके साथ ही दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग शुल्क भी निर्धारित किए गए हैं। यह भी पढ़ें- ट्रेन में तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर शुल्क लगेगानए नियमों का विवरण डाक विभाग के अनुसार, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, बैंक पासबुक, चेकबुक, वेलकम किट, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स और इंश्योरेंस पेपर्स, रक्षाबंधन के लिए 500 ग्राम तक के नॉनकमर्शियल राखी वाले लिफाफे, छोटे पैकेट और ग्रीटिंग कार्ड्स को डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इनके अलावा भेजी जाने वाली सभी अन्य वस्तुएं पार्सल मानी जाएंगी। नए नियमों...