मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 31 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। जीएसटी के नियमों में एक नवंबर से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। इससे कारोबारियों को बिक्री के बाद छूट देने, क्रेडिट नोट जारी करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का रिफंड लेने और ई-कॉमर्स कारोबार के लिए दूसरे राज्यों में पंजीकरण में सहूलियत मिलेगी। ई-इनवॉयस से जुड़े कुछ संशोधन एक जनवरी 2027 से लागू होंगे।

जीएसटी नियमों में होने वाले प्रमुख बदलाव टैक्स बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष सह अधिवक्ता प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि इन बदलावों का उद्देश्य कर अनुपालन आसान करना और कारोबारियों की कार्यशील पूंजी की समस्या कम करना है। बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 15(3)(ख) में संशोधन से बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट को कर योग्य मूल्य से घटाने की शर्तों में राहत मिलेगी। इसके लिए पहले से समझौता और प्रत...