कलेक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण में मुस्लिम पक्ष को राहत, ध्वस्तीकरण और अर्थदंड पर कोर्ट ने लगाई रोक
सहारनपुर, जुलाई 25 -- Saharanpur News: कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण और 6.42 करोड़ रुपये के अर्थदंड के मामले में मुस्लिम पक्ष को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने नगर मजिस्ट्रेट के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही अर्थदंड की वसूली पर भी स्टे दिया गया है। शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा था, जिस पर शनिवार को फैसला सुनाया गया। नगर मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष ने जिला न्यायालय में अपील दाखिल की थी। शुक्रवार की सुनवाई में सरकारी पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता विनय चौहान और अन्य अधिवक्ताओं ने करीब छह करोड़ रुपये से अधिक के अर्थदंड के मामले में जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था। साथ ही मुंसरिफ रिपोर्ट तलब करने और आवश्यक न्यायालय श...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.