मुरादाबाद, मार्च 17 -- भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण ने एक अहम फैसले में अमरोहा के कलक्ट्रेट के सरकारी आवास के निष्प्रयोज्य हिस्से को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई निष्पादन वाद संख्या 20/2025 में की गई, जिसमें अब्दुल अजीज समेत अन्य पक्षकारों की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ मामला चल रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान कलक्ट्रेट अमरोहा की ओर से एक बार फिर स्थगन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आदेश लाने के लिए 15 दिन का समय मांगा गया था। न्यायालय ने पाया कि इससे पहले भी इसी आधार पर कई बार समय दिया जा चुका है, लेकिन न तो कोई आदेश प्रस्तुत किया गया और न ही निर्धारित धनराशि जमा कराई गई।प्राधिकरण ने आदेश में स्पष्ट कहा कि बार-बार स्थगन मांगना केवल प्रक्रिया को लंबा करने का...
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