चम्पावत, फरवरी 3 -- चम्पावत कलक्ट्रेट में अब धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। प्रदर्शन आदि के लिए प्रशासन ने भैरवा स्थित पार्किंग का स्थान नियत किया है। इस संबंध में प्रशासन ने कलक्ट्रेट में सूचना चस्पा की है। जिसमें उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला दिया गया है। चम्पावत कलक्ट्रेट परिसर में अब कोई भी नागरिक संगठन या किसी भी तरह के संगठन और राजनीतिक दल धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। कलक्ट्रेट के 100 मीटर क्षेत्र को इस तरह की गतिविधियों के लिए निषिद्ध किया गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने कलक्ट्रेट के मुख्य गेट में नोटिस चस्पा किया है। जिसमें उच्च न्यायालय के निर्देश का हवाला दिया गया है। नोटिस में कहा है कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 के प्रस्तर 3-5 में वर्णित निर्देश के अनुसार न्यायालय, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान आदि स्थानों में ध्वनि प्र...