फतेहपुर, अप्रैल 23 -- फतेहपुर। विकास के करोड़ों की रकम सेंधमारी में गिरफ्तारी का भय और टालने को प्रधान हाईकोर्ट तो पहुंचा लेकिन बेल नसीब नहीं हो सकी। जमानत की अर्जी दायर करने वाले और विपक्ष के वकीलों की दलीलों को सुनते हुए कोर्ट ने पूर्व में ही याचिका खारिज कर दी थी। जिसका आधार कोर्ट ने अब जारी कर दिया है। असोथर की ललौली पंचायत में 3.83 करोड़ घोटाला मामले में पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमा के बाद से प्रधान की गिरफ्तारी तय थी। जिसको टालने के लिए प्रधान महीनों फरार रहा और जिला स्तर न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट दौड़ लगाता रहा। जिले अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट ने भी बेल खारिज कर दोनों पक्षों की ओर से दलीलों को सामने रखा है। न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की अदालत में आवेदक की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और ...
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