कानपुर, जून 16 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता जीएसटी अधिनियम की धारा 31 व नियम 46 के अंतर्गत कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति पर इनवॉइस जारी करना अनिवार्य है। जिन कारोबारियों का वार्षिक कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक है, उन्हें नियमानुसार जीएसटी पोर्टल के माध्यम से ई-इनवॉइस भी जनरेट करना है। कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित अप्रत्यक्ष कर गोष्ठी में मुख्य वक्ता सीए गोविन्द माहेश्वरी ने यह जानकारी दी। जीएसटी कानून के विभिन्न व्यावहारिक एवं तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि किसी व्यवसायी की ओर से अपने ही राज्य में स्थित दूसरी शाखा व स्टॉक वेयरहाउस में माल का स्टॉक ट्रांसफर किया जाता है, तो उसके लिए स्टॉक ट्रांसफर चालान जारी किया जाएगा। ऐसी स्थिति में ई-इनवॉइस जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। माल का मूल्य 50,000 से अधि...