लखनऊ, अप्रैल 27 -- परिवार का सदस्य ही कर सकता है अनुकंपा नियुक्ति का दावा कर्मचारी की मृत्यु के समय दावेदार का परिवार का सदस्य होना जरूरीसास के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति मांगने के बहू की मांग खारिजलखनऊ। विधि संवाददाताहाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय जो पारिवारिक सदस्य थे, वे ही अनुकंपा नियुक्ति का दावा कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता के लिए विधवा बहू का सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर परिवार का हिस्सा होना आवश्यक है। जो व्यक्ति कर्मचारी की मृत्यु के समय परिवार का हिस्सा नहीं था, वह बाद में शादी या विधवा होने जैसी घटनाओं के आधार पर नौकरी का दावा नहीं कर सकता।यह यह भी पढ़ें- डिग्रीधारक डिप्लोमा इंजीनियरों के समान नहीं: होईकोर्ट निर्ण...