आगरा, सितम्बर 22 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर कर्मचारियों को सैंटा क्लॉज की लाल टोपी पहनने के लिए मजबूर करने पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत के मुताबिक, ऐसी हिदायत अलग-अलग धर्मों और आस्थाओं को मानने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की अदालत एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें आगरा के सदर बाजार थाने में दर्ज मामले को लेकर एक व्यक्ति ने अपने खिलाफ जारी चार्जशीट, समन आदेश और आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी थी।असल मामला क्या है? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के आगरा के सदर बाजार थाने में 2022 में एक मामला दर्ज हुआ था। इस केस में विक्रम सिंह उर्फ विश्व विक्रम सिंह आरोपी/याचिकाकर्ता थे। मामला धार्मिक भावन...