कर्मचारियों की पांच पेंडिंग DA किस्तों और एरियर पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- छह हफ्ते में फैसले ले सरकार
शिमला, सितम्बर 10 -- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों की 1 जुलाई 2022 से लंबित महंगाई भत्ते की किस्तों और बकाया एरियर से जुड़ी आठ अलग-अलग रिट याचिकाओं का एक साथ निपटारा कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों की ओर से दी गई प्रतिवेदन पर कानून और संबंधित सरकारी ज्ञापनों के अनुसार छह हफ्ते के भीतर फैसला लिया जाए। अदालत ने कहा है कि कर्मचारियों का जो बकाया बनता है, उसके संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाए। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। याचिकाओं में कर्मचारियों की ओर से कहा गया था कि सरकार द्वारा जारी विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों के तहत वे 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते के बकाए के हकदार हैं, लेकिन उन्हें अभी तक यह राशि जारी नहीं की गई है...
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