बरेली, अक्टूबर 1 -- बरेली, विधि संवाददाता। अपर जिला जज सप्तम कुलदीप कुमार की कोर्ट ने एक करोड़ बीस लाख 51 हजार 823 रूपये के राजस्व क्षति के चर्चित जीएसटी फर्जीबाड़ा प्रकरण में आरोपी सुभाष गुप्ता की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। एडीजीसी क्राइम राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि शासन के निर्देश पर बोगस फर्म द्वारा जीएसटी फर्जीवाड़ा की रिपोर्ट कोतवाली आवंला में दर्ज हुई थी। आरोप था कि इज्जतनगर क्षेत्र के जेएन सिटी निवासी सुभाष गुप्ता ने सहअभियुक्तो के साथ मिलकर रामपुर के थानाक्षेत्र गंज के घेरबाज मोहल्ला निवासी अरविंद जो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं के प्रपत्रों से अरविंद फर्म बनाकर जीएसटी घोटाला कर एक करोड़ बीस लाख 51 हजार 823 रूपये के राजस्व का नुकसान किया।

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