बरेली, जुलाई 7 -- बदायू के चर्चित पांच करोड़ के स्टाम्प घोटाला में विशेष जज एंटीक्रप्शन एक्ट कमलेश्वर पांडेय की विशेष कोर्ट ने आरोपी तत्कालीन डीएलसी हरीप्रसन्न शर्मा की जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक सौरभ तिवारी ने बताया कि जांच के उपरांत वरिष्ठ कोषाधिकारी बदायूं हरीश चंद्र यादव ने 18 नवंबर 2019 को कोतवाली दातागंज में कोषागार के उप रोकड़िया हरीश कुमार और लेखाकार राजेश सागर समेत अन्य के खिलाफ वर्ष 2014 से 2019 तक स्टाम्प बिक्री के 5 करोड़ 67 हजार 110 रूपये के घोटाले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में तत्कालीन डीएलसी हरीप्रसन्न शर्मा 5 जून 2026 को जेल गया था। यह भी पढ़ें- स्मैक तस्कर की जमानत ख़ारिज आरोपी डीएलसी हरीप्रसन्न शर्मा की जमानत अर्जी पर विशेष जज भृष्टाचार निवारण प्रथम कमलेश्वर पांडेय की विशेष कोर्ट में हुई।विशेष लो...