नोएडा, दिसम्बर 13 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने फर्जी जीएसटी फर्म के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त कर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी मयूर नागपाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ नोएडा के सेक्टर-20 थाने में मुकदमा दर्ज है। अभियोजन के अनुसार वादी सौरभ द्विवेदी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग कर अज्ञात व्यक्तियों ने पंजाब और महाराष्ट्र में दो जीएसटी फर्म पंजीकृत करा ली, जिनसे उनका कोई संबंध नहीं है। विवेचना के दौरान यह सामने आया कि पैन, आधार और मोबाइल नंबरों का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से जीएसटी फर्म बनाई गई, जिनका उद्देश्य अवैध रूप से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना था। जांच में एक संगठित गिरोह की भूमिका सामने आई, जिसमें मयूर नागपाल सहित कई अन्य आरोपियों के नाम सामन...
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