करोडों की धोखाधड़ी में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
बागपत, जुलाई 1 -- बागपत। कोर्ट ने 35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी ख्यात महाजन निवासी गुरुग्राम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं आरोपी सुनीता बेरीवाला, मानसी बेरीवाला और विशाखा बेरीवाला निवासी सर्वप्रिया विहार हौज खास दक्षिणी दिल्ली की अग्रिम जमानत याचिका सशर्त मंजूर कर ली। इनको दस दिन के अंदर कोतवाली प्रभारी के सामने पेश होने के आदेश दिए। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-ए 131 निवासी अमन गोयल ने दस मार्च को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में उसकी मुलाकात वृंदावन में पुनीत बेरीवाला से हुई। दोनों के परिवारों के एक ही गुरु थे और दोनों के परिवार वहां जाने के कारण मेलजोल काफी बढ़ गया। पुनीत ने खुद को बिल्डर और लिमिटेड कंपनी का मालिक बताया। वर्ष 2023 में पुनीत अपने साथ ख्यात महाजन निवासी मालवीय नगर ...
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