हापुड़, जुलाई 4 -- एसीजेएम न्यायालय ने 18 माह में धनराशि दोगुना करने का लालच देकर महिलाओं और लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने के मामले में पांच दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों को पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। थाना बहादुगढ़ पुलिस ने वर्ष 2023 को अशोक उसके भाई धर्मपाल, धर्मपाल की पत्नी सुषमा निवासी गांव चांदनेर थाना बहादुरगढ़, चंद्रकिरण निवासी गांव बागड़पुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़ व अशोक निवासी गांव भडकाऊ थाना नरसैना जिला बुलंदशहर को गिरफ्तार किया था। जिसमें सभी आरोपियों पर 18 माह में धनराशि को दोगुना करने का आरोप था और आरोपियों ने एक महिला समेत सैंकड़ों से लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ...