रांची, जून 25 -- रांची, संवाददाता। भारी मात्रा में गांजा की अवैध तस्करी से जुड़े चर्चित मामले में अदालत ने दोषी करार दो अभियुक्तों को 18-18 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने गुरुवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद गणेश चौधरी और आनंद कुमार को दंडित किया। अदालत ने दोनों दोषियों को अलग-अलग तीन धाराओं में 18-18 वर्ष की सजा सुनाई है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके अलावा दोषियों पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त तीन वर्ष का कारावास भुगतना होगा। यह भी पढ़ें- करोड़ों की गांजा तस्करी मामले में दोषी करार, सजा आज मामला अप्रैल 2023 में 1184 किलोग्राम गांजा की बरामदगी से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, पु...