आगरा, मई 25 -- करोड़ों की धोखाधड़ी एवं आईटी ऐक्ट में आरोपित साइबर ठग तेजपाल निवासी ग्राम रसूरलपुर बिलहरी जिला बदांयू को राहत नहीं मिली है। अपर जिला जज महेश चंद वर्मा ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। वादी ने थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि फेसबुक पर भेजे लिंक को खोलने पर उसे इन्वेस्टमेंट एप से जोड़ मोटा मुनाफे का लालच दे साइबर ठगों ने पांच करोड़ 95 लाख 27 हजार रुपये की ठगी की। थाना साइबर क्राइम पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपित को 30 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...