नई दिल्ली, मार्च 26 -- नई दिल्ली, प्र.सं.। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीएलएफ कैमेलियास से जुड़े कथित 12 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जांच के लिए आरोपी की हिरासत में पूछताछ जरूरी हो सकती है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को कई नोटिस और गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वह जांच में शामिल नहीं हुआ। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने कहा कि आर्थिक अपराधों में अग्रिम जमानत सावधानी से दी जानी चाहिए। शिकायत में आरोप है कि गुरुग्राम स्थित लग्जरी फ्लैट के नाम पर निवेश करवाकर जाली दस्तावेज दिखाए गए। मामले में अन्य आरोपी पहले से न्यायिक हिरासत में हैं।

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