आगरा, जुलाई 1 -- आपराधिक षड्यंत्र रच कूटरचित वसीयत तैयार कर करोड़ों रुपये की संपत्तियों को फर्जी रूप से ट्रासंफर कराकर धोखाधड़ी के मामले में आरोपित संजीव सिंह निवासी आवास विकास कॉलोनी को राहत नहीं मिली है। अपर जिला जज प्रथम पुष्कर उपाध्याय ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी ने जमानत का विरोध किया। वादी सूची सिंह ने कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2022 में थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज कराया था। भाई संजीव सिंह आदि को आरोपित बनाया था।

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