करूर भगदड़ संबंधी मामले में सुनवाई टली
नई दिल्ली, जुलाई 21 -- मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 27 जुलाई तक टाल दी है। राज्य सरकार द्वारा अपना जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने के लिए और समय मांगने के बाद कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। इस मामले में पहले से लागू अंतरिम आदेश को भी आगे बढ़ा दिया गया है। यह मामला जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन और जस्टिस शक्तिवेल की डिवीज़न बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया था। करूर भगदड़ की घटना 27 सितंबर, 2025 को 'तमिलगा वेट्री कझगम' (टीवीके) के प्रमुख और अभिनेता विजय की एक रैली के दौरान हुई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.