निखिल पाठक, अप्रैल 30 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों (कियान और समायरा) की तरफ से दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें बड़ी राहत दे दी। अदालत ने इन बच्चों की सौतेली मां और दिवंगत कारोबारी संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर को संजय कि संपत्ति से किसी भी तरह का लेन-देन करने से अंतरिम तौर पर रोक दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संजय कपूर के बैंक खाते और विदेश में मौजूद उनकी क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स फिलहाल निष्क्रिय रहेंगी। जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले का ट्रायल लंबा चल सकता है, इसलिए इस दौरान संपत्ति को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है और उसे किसी भी तरह से खत्म या स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए।..ताकि आखिरी फैसले तक संपत्ति की स्थिति ना बदले अदालत ने कहा कि संजय कपूर की...