देहरादून, मार्च 10 -- आयकर विभाग ने मंगलवार को करदाताओं को एडवांस टैक्स समय पर भुगतान के लिए जागरूक किया। मंगलवार को विभाग के सभागार में आयोजित इस बैठक में अधिकारियों ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत समय पर कर चुकाने के महत्व पर विस्तार से बताया। प्रधान आयकर आयुक्त सुनीता सिंह ने करदाताओं को प्रेरित किया कि वे स्वनिर्धारण कर के बजाय 15 मार्च तक निर्धारित किस्तों में अग्रिम कर का भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय पर भुगतान करने से करदाता अनावश्यक ब्याज और दंडात्मक कार्यवाही से बच सकते हैं। इस मौके पर व्यापार संघ से विपिन नागलिया, सुनील मैसन और उत्तराखंड बिल्डर्स एसोसिएशन से सिद्धार्थ अग्रवाल, सीए अंकित गुप्ता, अरविंद रावत मौजूद रहे।

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