करणी पार्टी की याचिका पर फैसला करे ईसी
नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से कहा कि वह अखंड करणी पार्टी के पंजीकरण की मांग वाली अर्जी पर एक तय समय में फैसला करे। हाईकोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि चार सप्ताह में फैसला करे। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने यह निर्देश शेखावत राजेंद्र सिंह शरवन सिंह (जो प्रस्तावित अखंड करणी पार्टी के अध्यक्ष हैं) की ईसीआई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील अली मोहम्मद माज ने कहा कि पार्टी ने 27 मार्च, 2026 को पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। ईसीआई ने 30 मार्च को याचिका स्वीकार कर ली थी। यह भी पढ़ें- ज्ञानेश कुमार कब होंगे रिटायर, उनके बाद कौन बनेगा CEC? कैसा है मुख्य चुनाव आयुक्त का करियर उन्होंने कहा कि कई महीने बीत जाने और बाद अभी तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी न...
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