शाहजहांपुर, सितम्बर 7 -- शाहजहांपुर। सेहरामऊ-दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत विभाग की लापरवाही से करंट लगने के बाद महिला की मौत के मामले में स्थायी लोक अदालत ने विद्युत विभाग को मृतका के परिजनों को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। अदालत ने विभाग को एक महीने के भीतर पांच लाख रुपये अदा करने के साथ वाद दायर करने की तिथि से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दिया है। मामला 25 जुलाई 2019 का है। ग्राम सिंगरहा सिंगरही मजरा बिलाहिया निवासी रामपाल की पत्नी भगवती घर की छत पर कपड़े सुखाने गई थीं। इसी दौरान छत के ऊपर से गुजर रहे फेज केबल के कटे हिस्से के संपर्क में कपड़ा आ गया। करंट लगने से भगवती छत से नीचे गली में जा गिरीं। सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट आने से उनकी मौत हो गई।हादसे के बाद रामपाल ने विद्युत विभाग के खिलाफ क्षतिपूर्ति का...