अलीगढ़, जुलाई 2 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। खैर रोड पर करंट की चपेट में आकर चाट विक्रेता की मौत के मामले में स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित के हक में फैसला सुनाया है। अदालत ने माना कि बिजली विभाग की लापरवाही से मौत हुई थी। इस पर विभाग को 29.95 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। खास बात ये है कि यह फैसला महज नौ माह के अंदर सुनाया गया है। मामले में जलालपुर निवासी शकुंतला, उनके दोनों बेटे ललित व कपिल और बेटी पिंकी की ओर से 30 सितंबर 2025 को सारसौल के एलमपुर स्थित अधिशासी अभियंता, विद्युत नगरीय खंड तृतीय व नगर आयुक्त के खिलाफ वाद दायर किया था। इसमें कहा था कि शकुंतला देवी के पति ओमवीर सिंह खैर रोड पर चाट गोलगप्पे की ढकेल लगाते थे। 18 जुलाई 2025 को दोपहर साढ़े तीन बजे रोड पर लटके बिजली के झूलते तारों से चिपककर ओमवीर की मौत हो गई। लटके तारो...