संभल, फरवरी 27 -- बीमा दावे की पूरी धनराशि अदा न करने पर उपभोक्ता आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए बीमा कंपनी के मुख्य प्रबंधक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मामला पॉलिसी धारक को निर्धारित राशि से कम भुगतान करने से जुड़ा है। चन्दौसी निवासी सुशांत अमन ने अपने और परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से बीमा पॉलिसी ली थी। कुछ समय पूर्व बाजार जाते समय सड़क के गड्ढे में पैर गिरने से उनके पैर में गंभीर चोट लग गई। प्रारंभ में घरेलू उपचार कराया गया, लेकिन लाभ न मिलने पर बरेली के एक अस्पताल में इलाज कराया गया। उपचार पर 1,34,294 रुपये खर्च हुए। बीमा कंपनी से क्लेम मांगे जाने पर कंपनी ने इसे पुरानी बीमारी बताते हुए भुगतान से इनकार कर दिया। इसके बाद सुशांत अमन ने अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय के माध्यम से उपभोक्ता आयोग संभल में प...
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