बिहारशरीफ, जनवरी 16 -- कम उम्र में बच्चों का विवाह मौलिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर प्रशिक्षण शिविर लगा शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में बुधवार को प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में जिले के सभी आशाकर्मी, आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं पारा विधिक सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुशील प्रसाद, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ बीरेन्द्र कुमार एवं डिप्टी चीफ गुरूवेश नंदन द्वारा किया गया। प्राधिकार के सचिव ने कहा कि बाल विवाह समाज के लिए एक गंभीर अभिशाप है। 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह बच्चों के मौलिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास को गहरे रूप से प्रभावित करता है। बाल विवाह गरीबी ...