अंबेडकर नगर, अप्रैल 25 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। शीतलहरी/ठण्ड व पाला के दौरान निराश्रित/असहाय/कमजोर एवं गरीब परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए कम्बलों के क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित निविदा में कूटरचना करने के बहुचर्चित मामले में फर्म के प्रोपराइटर की अग्रिम जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। मामला चार माह पूर्व जिला मजिस्ट्रेट के आपदा कार्यालय का है। कलेक्ट्रेट के आपदा सहायक अविनाश कुमार वर्मा ने अकबरपुर कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमें में कहा कि गरीब व निराश्रित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कम्बलों का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से आठ नवम्बर 2025 निविदा आंमत्रित किया गया था जिसमें मेसर्स अटल इंटरप्राईजेजज द्वारा न्यूनतम दर 270 रुपए प्रति कम्बल खोली गई थी।मेसर्स ओमशक्ति टेक्सटाइल्स फर्म ने पांच दिसम्बर को आरोप लगाया कि म...
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