लखनऊ, अप्रैल 23 -- परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहन स्वामियों को वन टाइम टैक्स (ओटीटी) के बोझ से बड़ी राहत दी है। नए निर्णय के अनुसार अब 31 जनवरी 2026 से पहले का बकाया टैक्स पुरानी तिमाही व्यवस्था के तहत जमा किया जा सकेगा। पहले वाहन मालिकों को सारा बकाया एकमुश्त (ओटीटी) जमा करना पड़ रहा था, जिससे पेनाल्टी मिलाकर राशि लाखों में पहुंच रही थी। एआरटीओ प्रशासन पीके सिंह ने बताया कि 31 जनवरी 2026 से पहले के सभी बकाये पर पुरानी दर और तिमाही नियमों के अनुसार गणना होगी। इससे उन मालिकों को राहत मिलेगी जिनका टैक्स कई सालों से लंबित है। ओटीटी नियम केवल 31 जनवरी 2026 के बाद की अवधि के लिए अनिवार्य होगा। यदि वाहन की उम्र बची है, तो भविष्य का टैक्स एकमुश्त देना होगा। पुराने बकायेदारों को भारी पेनाल्टी और एकमुश्त भुगतान की विवशता से मुक्ति मिलेगी। इस व्यवस्था...
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