कबीर हत्याकांड में छह आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
बस्ती, अक्टूबर 1 -- बस्ती, निज संवाददाता। विशेष न्यायाधीश/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय के न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता की अदालत ने सात साल पुराने छात्र नेता आदित्य नारायण तिवारी उर्फ कबीर हत्याकांड में तलब छह आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश दिया। शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह ने अदालत को बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ऐठीडीह गांव निवासी शिवप्रसाद तिवारी ने तहरीर देकर बताया था कि उनका भतीजा आदित्य नारायण तिवारी उर्फ कबीर एपीएन पीजी कॉलेज का छात्र नेता और पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष था। छात्र राजनीति में वर्चस्व को लेकर उसकी कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी। तहरीर के अनुसार नौ अक्तूबर 2019 को दिन में करीब पौने 11 बजे कबीर मालवीय मार्ग पर डॉ. रामेंद्र चतुर्वेदी के नए अस्पताल के पास मनोज ...
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