हल्द्वानी, अप्रैल 13 -- - हल्द्वानी में 'कबाड़' ऑटो सड़क पर मिलने के बाद सख्ती - अधिकृत स्क्रैपर से प्रमाण और शपथपत्र देना हुआ अनिवार्यहिन्दुस्तान का असर :हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। आरटीओ रिकॉर्ड में 'कबाड़' घोषित वाहन के सड़क पर दौड़ते मिलने के मामले ने अब प्रदेश स्तर पर सख्ती बढ़ा दी है। आपके प्रिय समाचार पत्र हिन्दुस्तान ने 'जान का जोखिम' अभियान के तहत हुए खुलासे के बाद बीते दिनों परिवहन मुख्यालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब किसी भी वाहन को कबाड़ घोषित करने के लिए अधिकृत स्क्रैपर (कबाड़ी) का प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। केवल कागजी प्रक्रिया या चेसिस नंबर जमा कराने के आधार पर वाहन को कबाड़ नहीं माना जाएगा।यह यह भी पढ़ें- 2027 से केवल इलेक्ट्रिक तीन-पहिया और 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया के पंजीकरण का प्रावधान कार्रवाई तब तेज हुई जब बीती ...
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