बस्ती, जुलाई 7 -- बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने कबाड़ के गोदाम में लगी आग के मामले में बीमा धारक को 50 लाख बीमा धनराशि देने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को शारीरिक मानसिक कष्ट के एवज में भी 1.15 लाख रुपये देना होगा। पुरानी बस्ती क्षेत्र के राजा बाजार निवासी वीरेंद्र बरनवाल ने आयोग में परिवाद दाखिल कर कहा था कि बड़ेरिया बुजुर्ग गांव में परिवादी का कबाड़ का गोदाम था। इसका बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। बीमा पॉलिसी दो दिसंबर 2022 से एक दिसंबर 2023 तक वैध थी। 13 अप्रैल 2023 को शार्ट सर्किट के चलते गोदाम में आग लग गई। कई दिनों के प्रयास के बाद दमकल आग बुझा पाया। शिकायतकर्ता के अनुसार उसका 72 लाख का सामान जलकर राख हो गया था। बीमा कंपनी ने बीमा राशि देने से इनक...