सहारनपुर, दिसम्बर 17 -- कोडीनयुक्त कफ सीरप के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक और मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। उक्त मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर द्वारा फर्जीवाड़ा कर खुले बाजार 15450 कोडिनयुक्त कफ सीरप बेचा गया था। हालांकि इससे पहले विभोर राणा की फर्म के दो विक्रय लाइसेंस निरस्त किए जा चुके है। विभाग द्वारा यह कार्रवाई ग्राम दाउदपुरा स्थित मेसर्स वी एस फार्मा के खिलाफ की गई है। विभाग का कहना है कि प्रोपराइटर पंकज शर्मा ने कफ सीरप का गैरकानूनी तरीके से विक्रय किया। ड्रग इंस्पेक्टर राघवेन्द्र सिंह की जांच में सामने आया कि पंकज शर्मा ने कोडीनयुक्त कफ सीरप लाइकारेक्स-टी और रेक्सले-टी (100 एमएल) की कुल 15,450 बॉटल खरीदी थीं, लेकिन उनका कोई वैध विक्रय रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। जांच के दौरान ...