वाराणसी, अप्रैल 1 -- वाराणसी। कफ सिरप तस्करी के सरगना शुभम जायसवाल के खिलाफ मंगलवार देर रात कोर्ट की अवमानना में मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने 30 दिन के अंदर उसे पेश होने का आदेश जारी किया था। मुकदमा दर्ज होने के साथ ही शुभम को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। 19 नवंबर को भदवर में दो करोड़ रुपये की कफ सिरप बरामद की गई थी। मामले में रोहनिया पुलिस ने सिगरा के बादशाह बाग कॉलोनी निवासी शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद, आजाद जायसवाल, गाजियाबाद के सौरभ त्यागी, शिवानंद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। शुभम जायसवाल की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। रोहनिया इंस्पेक्टर राजू सिंह ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट-14 की ओर से 27 फरवरी को शुभम के खिलाफ धारा 84 की उद्घोषणा का नोटिस जारी किया गया था। इसके तहत उसे 30 दिन के अंदर पेश होने का आदेश जारी...
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