वाराणसी, अप्रैल 4 -- कफ सिरफ तस्करी के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। रोहनिया थाने में दर्ज मुकदमे में शुभम पहले ही भगोड़ा घोषित हो चुका है। शनिवार को कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में भी शुभम को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी 14 की अदालत ने धारा 84 (4) के तहत कार्यवाही की। विवेचक दयाशंकर सिंह ने बताया कि कफ सिरप तस्करी में कायस्थ टोला (आदमपुरा) निवासी शुभम जायसवाल सरगना है। उसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया गया था। उसके आवासों पर नोटिस चस्पा किया गया। मुनादी कराई गई थी। उसे 30 मार्च तक हाजिर होना था। निर्धारित समय तक वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इस पर पुलिस उसे भगोड़ा घोषित करने की कोर्ट से अपील की।रोहनिया थाने में दर्ज मुकदमे में पहले ही भगोड़ा घोषित रोहनिया थाने में दर्ज मु...