चक्रधरपुर, मई 22 -- चक्रधरपुर। सरायकेला-खरसावां जिले के कपाली निवासी स्व. शेख ताजुद्दीन की संदिग्ध मॉब लिंचिंग और मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और सरायकेला-खरसावां जिला पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। चक्रधरपुर के मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान ने बताया कि 48 वर्षीय शेख ताजुद्दीन 8 दिसंबर 2024 की सुबह फज्र की नमाज़ अदा करने के बाद बकरी खरीदने के लिए निकले थे। आरोप है कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सपरा गांव में कुछ लोगों ने उन पर चोरी का आरोप लगाकर बेरहमी से लाठियों से हमला किया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में पहले उन्हें टीएमएच जमशेदपुर में भर्ती कराया गया, बाद में हालत बिगड़ने पर रिम्स रांची रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत...