कपसाड़ कांड में हत्यारोपी पारस सोम की जमानत याचिका खारिज
मेरठ, जुलाई 3 -- मेरठ। सरधना के कपसाड़ कांड में हत्यारोपी पारस सोम की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। एससी-एसटी कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दी गई थी। इस मामले में सोमवार को क्रिमिनल अपील पर सुनवाई होनी है। कपसाड़ गांव निवासी सुनीता की 8 जनवरी की सुबह बलकटी से काटकर पारस सोम ने हत्या कर दी थी। कत्ल के बाद सुनीता की बेटी रूबी का अपहरण कर आरोपी फरार हो गया था। 10 जनवरी को पारस और रूबी को बरामद किया गया और 11 जनवरी को कोर्ट ने पारस को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा था। पारस पक्ष की ओर से अधिवक्ता बलराम सोम ने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए दावा किया कि पारस सोम किशोर है और सुनवाई जुवेनाइल बोर्ड में होनी चाहिए। 14 जनवरी को याचिका डाली गई थी, जिसके बाद 9 फरवरी को एससी-एसटी कोर्ट ने मामले को जेजे बोर्ड ट्रांसफर कर दिया। 7 मई को जेजे बोर्...
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