कपसाड़ कांड : आरोपी के साइको टेस्ट की याचिका खारिज
मेरठ, जून 3 -- कपसाड़ कांड में हत्यारोपी पारस के साइको टेस्ट की याचिका को किशोर न्याय बोर्ड ने खारिज कर दिया है। वहीं, पारस की आयु पर फैसला सुरक्षित रखा है और चार जून को सुनवाई होगी। सरधना के कपसाड़ में आठ जनवरी को पारस सोम ने सुनीता की हत्या कर बेटी रूबी का अपहरण कर लिया था। दस जनवरी को पुलिस ने रूबी को बरामद कर लिया था, जबकि 11 जनवरी को पारस को जेल भेजा गया था। कोर्ट में पारस पक्ष की ओर से जमानत याचिका लगाई गई थी और इसी दौरान आयु 18 साल से कम होना बताया था। दूसरी याचिका किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई को लेकर लगाई गई थी。 यह भी पढ़ें- गोकुल वाटिका दुष्कर्म कांड: साजिश में शामिल शादाब आलम को जमानत नहींपारस की आयु निर्धारण बताया था कि घटना के समय पारस की आयु 17 साल और सात माह थी। ऐसे में किशोर न्याय बोर्ड में ही केस ट्रांसफर किया जाना चाहिए। ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.