जमशेदपुर, मार्च 29 -- भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टिकट रिफंड, कैंसिलेशन और बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के नए नियम लागू करने का फैसला किया है। ये नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार, अब कन्फर्म टिकट को ट्रेन के निर्धारित समय से 8 घंटे पहले तक ही रद्द करने पर रिफंड मिलेगा। 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करने पर कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। रेलवे ने कुछ नई सुविधाएं भी शुरू की हैं। अब यात्री मोबाइल ऐप के जरिए ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। सीट खाली होने पर यात्री अपनी सीट को ऊंची श्रेणी (जैसे स्लीपर से एसी) में अपग्रेड भी कर सकते हैं। काउंटर से खरीदे गए टिकट को अब देश के किसी भी रेलवे स्टेशन से रद्द कराया जा सकेगा। ऑनलाइन बुक किए गए ई-टिकट कैंसिल...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.