बरेली, अगस्त 1 -- मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त कनिष्ठ सहायक अक्षय कुमार की सेवाएं समाप्त करने के मामले में शासन ने एक हफ्ते के भीतर डीडीओ से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल, अक्षय कुमार नियुक्ति के बाद प्रथम एवं द्वितीय टाइप टेस्ट पास नहीं कर पाए थे। इसके बाद उन्हें चतुर्थ श्रेणी पद पर रिवर्ट करने और योगदान न देने पर सेवा समाप्ति का आदेश हुआ था। इसके खिलाफ अक्षय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उन्हें एक और अवसर देने को कहा था। आरोप है कि उन्हें अवसर नहीं दिया गया। इसकी अक्षय ने शासन में शिकायत की। अब उपायुक्त ग्राम्य विकास राकेश रंजन ने डीडीओ को पत्र जारी कर एक हफ्ते में कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए रिपोर्ट देने को कहा है। डीडीओ ने बताया कि प्रकरण कोर्ट में लंबित है। जो आदेश कोर्ट करेगा, उसका अनुपालन कराया जाएगा।

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