ओटावा, मार्च 27 -- कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स ने बुधवार को एक ऐतिहासिक बिल पास किया है, जिसके तहत बब्बर खालसा जैसे खालिस्तानी समूहों के झंडे और अन्य आतंकवादी प्रतीकों का प्रदर्शन करना गैरकानूनी हो जाएगा। साथ ही, धार्मिक स्थलों के बाहर लोगों को डराना-धमकाना या उनका रास्ता रोकना भी अब अपराध की श्रेणी में आएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व वाली कनाडा की लिबरल सरकार का राजनीतिक रूप से विवादास्पद नया घृणा-विरोधी विधेयक (एंटी-हेट बिल) 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में अपनी अंतिम बाधा पार कर चुका है और अब इसे मंजूरी के लिए सीनेट में भेजा जाएगा। इस बिल C-9 को 'कॉम्बैटिंग हेट एक्ट' नाम दिया गया है। यह क्रिमिनल कोड (आपराधिक संहिता) में नए अपराधों का प्रस्ताव करता है। इसके तहत कुछ विशेष घृणा या आतंकवाद से जुड़े प्रतीकों का इस्तेमाल करके सार्वजनिक रूप से पहच...