भदोही, मई 15 -- भदोही, संवाददाता। कनाडा का बीजा बनाने के नाम पर एक लाख 20 हजार रुपये लेने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया है। 90 हजार रुपये दो माह में लौटने के साथ ही मुकदमा व्यय आदि के लिए 15 हजार देने का निर्देश दिया है। आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि ज्ञानपुर के बालीपुर निवासी सरफराज अहमद ने प्रबंधक, सी-2ए ग्रुप एससीओ नंबर 230-231 नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप (सीएनजी) चौथा तल सेक्टर-34-ए चंडीगढ़ तथा प्रबंधक, वर्ल्ड वाइज फ्यूचर पता एससीओ नंबर 230-231 नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप (सीएनजी) चौथा तल सेक्टर 34- ए चंडीगढ़ के खिलाफ आयोग में 10.09.2025 को शिकायत किया था। यह भी पढ़ें- सेवा में कमी पर कंपनी पीड़ित को देगी 14 हजार रुपये कनाडा का बीजा बनाने के नाम पर किस्तों में एक लाख 20 हजार रुपये आरोपितों ने लिए थे। लेकिन न...